आयकर नियम 2025: हर भारतीय नागरिक को यह जानना ज़रूरी है कि कब आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना अनिवार्य हो जाता है। यह सिर्फ आय वालों के लिए नहीं, बल्कि कुछ विशेष परिस्थितियों में आय से कम कमाने वालों के लिए भी अनिवार्य हो सकता है। आइए विस्तार से समझते हैं:

1. किन लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है?
यदि आपकी सकल आय (कटौती से पहले की आय) नीचे दी गई बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से अधिक है, तो आपको रिटर्न दाखिल करना जरूरी है:
सामान्य व्यक्ति (< 60 वर्ष) ₹2.5 लाख,वरिष्ठ नागरिक (60-80 वर्ष) ₹3 लाख,अति वरिष्ठ नागरिक (> 80 वर्ष) ₹5 लाख
नोट: अगर आपकी आय इस सीमा से अधिक है, तो रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है।
2. कुछ विशेष स्थितियों में भी रिटर्न दाखिल करना ज़रूरी है
भले ही आपकी आय छूट सीमा से कम है, फिर भी निम्नलिखित स्थितियों में रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है:आपने किसी चालू खाते में ₹1 करोड़ या अधिक जमा किए हों।आपने बचत खाते में ₹50 लाख या अधिक जमा किए हों।आपने विदेश यात्रा पर ₹2 लाख या अधिक खर्च किया हो।आपका बिजली बिल ₹1 लाख से अधिक हो।
आपका TDS/TCS ₹25,000 से अधिक हो (वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹50,000)।आपका व्यवसाय का टर्नओवर ₹60 लाख से अधिक है या पेशेवर आय ₹10 लाख से अधिक है।आप कंपनी या फर्म चला रहे हैं (लाभ हो या हानि)।
आप किसी धार्मिक/धर्मार्थ ट्रस्ट या राजनीतिक दल से संबंधित हैं।आप भारत के निवासी हैं और विदेश में संपत्ति या खाता है या उस पर हस्ताक्षर का अधिकार रखते हैं।
3. आयकर रिटर्न न भरने पर क्या दंड हो सकता है?
स्थिति दंड राशि: आय ₹5 लाख से अधिक, रिटर्न देर से भरा ₹5,000,आय ₹5 लाख तक, रिटर्न देर से भरा ₹1,000,आय छूट सीमा से कम, पर विशेष शर्त लागू ₹1,000 तक (लागू हो सकता है)कर बकाया होने पर 1% प्रतिमाह ब्याज + हानि आगे नहीं ले जा सकते
4. क्या जेल भी हो सकती है?
हाँ, कुछ गंभीर मामलों में आयकर विभाग कानूनी कार्रवाई कर सकता है: ₹25,000 से अधिक कर बकाया होने पर: 6 महीने से 7 साल तक की कैद और जुर्माना। अन्य मामलों में: 3 महीने से 2 साल तक की कैद और जुर्माना।
5. कुछ आम प्रश्नों के उत्तर
क्या सिर्फ पैन कार्ड होने से रिटर्न दाखिल करना जरूरी है?नहीं। केवल पैन कार्ड होना रिटर्न दाखिल करने की बाध्यता नहीं बनाता। यह आपकी आय और विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
एक बार रिटर्न दाखिल किया, तो हर साल भरना पड़ेगा?हर साल रिटर्न भरना जरूरी नहीं है। यदि किसी वर्ष आपकी आय छूट सीमा से कम है और कोई विशेष शर्त लागू नहीं होती, तो उस वर्ष रिटर्न भरना आवश्यक नहीं है।
निष्कर्ष: आयकर रिटर्न दाखिल करना सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि यह आपकी वित्तीय स्थिति को नियमित और पारदर्शी बनाए रखने का एक ज़रिया भी है। अगर आप अनिश्चित हैं कि आपको रिटर्न दाखिल करना है या नहीं, तो एक विशेषज्ञ से सलाह लें या आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त करें।
क्या आपको यह जानकारी उपयोगी लगी? अपने सवाल नीचे कमेंट में पूछें!