
पासपोर्ट नया नियम: विवाह प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी
पासपोर्ट नया नियम: आप अपनी शादी की फोटो या आप दोनों की कोई भी जॉइंट फोटो अपलोड कर सकते हैं। इसे एक प्रमाणपत्र के रूप में माना जाएगा.
1.पासपोर्ट नया नियम में पासपोर्ट बदलना
यह हमेशा से एक जटिल प्रक्रिया रही है. इससे पहले, लोगों को आवेदन में अपने जीवनसाथी का नाम जोड़ने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था और पंजीकरण कराना पड़ता था। जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब सरकार ने इन नियमों में बदलाव कर दिया है. तो अब आप बिना विवाह प्रमाणपत्र के भी पासपोर्ट में अपने जीवनसाथी का नाम जोड़ सकते हैं।
2.पासपोर्ट नया नियम में विवाह प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी
पहले पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जोड़ने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। साथ ही इसके लिए विवाह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य था. लेकिन अब नियम में बदलाव के बाद आप बिना विवाह प्रमाणपत्र के भी अपने जीवन साथी का नाम अपने पासपोर्ट में जोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको बस आप दोनों की एक फोटो शेयर करनी होगी और उस पर आप दोनों के हस्ताक्षर करने होंगे। इस तरह स्व-सत्यापित विवाह फोटो को एक दस्तावेज के रूप में माना जाएगा और उसके आधार पर जीवनसाथी का नाम पासपोर्ट में जोड़ा जाएगा।
3.पासपोर्ट नया नियम में विदेश मंत्रालय द्वारा दिया गया कौनसा विकल्प
इसके लिए विदेश मंत्रालय की ओर से एनेक्सचर जे का विकल्प उपलब्ध कराया गया है. जिसमें आप अपनी शादी की फोटो या आप दोनों की कोई भी जॉइंट फोटो अपलोड कर सकते हैं। इसे एक प्रमाणपत्र के रूप में माना जाएगा.
आमतौर पर विवाह पंजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है और लोग इससे बचने के लिए इसे वर्षों तक लंबित रखते हैं। फिर जब भी नौकरी में ट्रांसफर या पासपोर्ट आदि की जरूरत होती है तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जोड़ने की समस्या को पूरी तरह से खत्म कर दिया है।
4.पासपोर्ट नया नियम में पासपोर्ट आवेदकों कौनसी जानकारी होनी चाहिए
विदेश मंत्रालय ने विकल्प के रूप में संयुक्त फोटो घोषणा की सुविधा प्रदान की है। इसके तहत पासपोर्ट के आवेदकों को अपना नाम बताना होगा। इसके बाद आपको अपने जीवन साथी का नाम दर्ज करना होगा। फिर संयुक्त फोटो अनुलग्नक जे पर अपलोड किया जाना चाहिए और दोनों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
इसके अलावा आवेदक को यह भी बताना होगा कि उसके पति या पत्नी का नाम दर्ज करने पर ही पासपोर्ट जारी किया जाएगा। एनेक्सचर जे में दिए गए विकल्प के तहत दोनों के हस्ताक्षर और फोटो के अलावा अपना नाम, आधार कार्ड नंबर, वोटर आईडी नंबर और पासपोर्ट नंबर आदि भी बताना होगा. इस मामले में सरकार का कहना है कि अगर दस्तावेज और फोटो दोनों सही हैं
5.पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जोड़ने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं है
इसके अलावा आवेदक को यह भी बताना होगा कि उसके पति या पत्नी का नाम दर्ज करने पर ही पासपोर्ट जारी किया जाएगा। एनेक्सचर जे में दिए गए विकल्प के तहत दोनों के हस्ताक्षर और फोटो के अलावा अपना नाम, आधार कार्ड नंबर, वोटर आईडी नंबर और पासपोर्ट नंबर आदि भी बताना होगा. इस मामले में सरकार का कहना है कि अगर दोनों दस्तावेज सही हैं और फोटो है तो सेल्फ सर्टिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है. इससे लोगों को जटिलताओं से भी बचाया जा सकेगा।
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